पात्र नहीं पाए जाने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ बंद किया
कोटा
राजकीय सेवा में सेवारत 33 कार्मिकों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पात्र नहीं होने के कारण खाद्य सुरक्षा योजना से नाम पृथक कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। उपखण्ड अधिकारी लाडपुरा मोहनलाल प्रतिहार ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार और अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कैथून से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा, बीपीएल का लाभ ले रहे नगर पालिका में पदस्थापित 33 नियमित, प्रोबेशनर कर्मचारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नियमानुसार पात्र नहीं पाए जाने के कारण राशन कार्ड में दिया जा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ तुरन्त प्रभाव से बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि सूची में अंकित बीपीएल कार्ड को भी तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया है और लिए गए लाभ की पृथक से गणना कर नियमानुसार वसूली की जाएगी।
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