मुख्य सडकों पर बारात निकासी सहित अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया
कोटा
कोरोना के संक्रमण को रोकने, सामाजिक दूरी एवं कोविड-19 के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल के तहत अन्य एहतियाती कदमों की अनुपालना एवं परेशानी मुक्त आवागमन के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओम कसेरा ने राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा-44 के तहत विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है।
आदेशानुसार जिला मजिस्ट्रेट ने मुख्य सडकों पर बारात की निकासी (प्रोसेशन) मुख्य सडकों पर किसी भी प्रोसेशन के साथ डी.जे. के बजाने और मुख्य सडकों पर सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं समारोह के आयोजन को प्रतिबंधित किया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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